जो टैक्स पेयर NPS पर निवेश कर रहा हो, उसे आयकर की धारा 80CCD (1) के तहत टैक्स लाभ मिलता है. बेसिक पे के रूप में मिलने वाली सैलरी में 10% छूट मिलती है
अगर आप केवल MF में निवेश करेंगे तो टैक्स छूट नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप ELSS में निवेश करेंगे तो 80C के तहत 1.5 लाख के डिडक्शन के हकदार होंगे.
Income tax- NPS सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की निवेश स्कीम है.